शिमला: बहुचर्चित कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले से जुड़े सूरज लॉकअप हत्याकांड केस में जेल में बंद चल रहे पूर्व शिमला एसपी डीडब्ल्यू नेगी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. शिमला हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जज सुरेश्वर ठाकुर ने पूर्व एसपी नेगी को कोर्ट से जमानत मिल गई है.
शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को 17 महीने की लम्बी हिरासत के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आईपीएस अधिकारी जहूर जैदी, डी डब्ल्यू नेगी व सात पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिमला के बहुचर्चित गुड़ियाकांड के कथित आरोपी सूरज को पुलिस हिरासत में जान से मारने का आरोप है.
न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने नेगी द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई के पश्चात तीन लाख रुपये के निजी व उतनी ही राशि के दो जमानती द्वारा मुचलके पेश करने की स्थिति में नेगी को रिहा करने के आदेश पारित कर दिए हैं. पूर्व एसपी फिलहाल शिमला की कंडा जेल में बंद है.
बता दें कि ठियोग पुलिस लॉकअप में गुड़िया के साथ दुष्कर्म व हत्या के कथित आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सीबीआई ने पूर्व आईजी जहूर जैदी समेत आठ पुलिस कर्मचारियों को इनसे पहले 29 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया था. जहूर जैदी को 5 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है. अब जहूर जैदी को छोड़कर सीबीआई की ओर से गिरफ्तार सात पुलिस कर्मी न्यायिक हिरासत में हैं.
गौरतलब है कि पूर्व एसपी नेगी पर झूठी एफआईआर बनाने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, तथ्यों को छुपाने और पकड़े गए एक कथित आरोपी राजू के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप है. सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कुछ लोगों को गवाह भी बनाया है. इनमें पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी व कर्मी भी शामिल बताए गए हैं.