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निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति जारी करने के लिए 5 नियम तय, शिक्षा विभाग ने की वेरिफिकेशन कमेटी गठित - निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति

प्रदेश में 22 निजी शिक्षण संस्थानों को अब छात्रवृत्ति जारी करने के लिए वेरिफिकेशन करना होगा. शिक्षा विभाग ने वेरिफिकेशन कमेटी का गठन किया है.

scholarship in shimla
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Published : Dec 6, 2019, 1:37 PM IST

शिमलाः प्रदेश में 22 निजी शिक्षण संस्थानों को अब छात्रवृत्ति जारी करने के लिए वेरिफिकेशन करना होगा. शिक्षा विभाग ने वेरिफिकेशन कमेटी का गठन किया है. वहीं, शिक्षा विभाग ने सीबीआई की जांच के दायरे के शिक्षण संस्थानाों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी हैं.

शिक्षा विभाग ने आवेदनों के वेरिफिकेशन के लिए पांच नियम तय किए है. छह सदस्यीय वेरिफिकेशन कमेटी जब फार्म की जांच कर लेगी उसके बाद ही उच्च शिक्षा विभाग इन संस्थानों के छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि जारी करेगा. ये नियम 22 शिक्षण संस्थानों के लिए है जो 250 करोड़ रुपये से अधिक छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर सीबीआई की रडार पर है.

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उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने सभी शिक्षण संस्थानों को यह स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षण संस्थानों को सीबीआई की ओर से फ्रेश स्कॉलरशिप करंट सेशन की रिलीज करने के लिए इनलिस्ट किया गया है, उन्हीं को यह छात्रवृत्ति जारी की जाएगी. इसके अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों को सभी तरह की छात्रवृत्ति जांच पूरी होने के बाद ही जारी की जाएगी.

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