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विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल

विभाग की ओर से निजी स्कूलों को कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान की फीस किस तरह से अभिभावकों से लेनी है, इसको लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं. शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान की मात्र ट्यूशन फीस ही स्कूल अभिभावकों से लेंगे.

Education Department  issued orders after opposition to collect full fees of private schools
शिक्षा विभाग

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Published : Nov 12, 2020, 11:33 AM IST

Updated : Nov 12, 2020, 12:06 PM IST

शिमलाःप्रदेश में निजी स्कूलों को पूरी फीस वसूलने की अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार के फैसले का विरोध होने के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों की फीस को लेकर स्थिति स्पष्ट की है.

विभाग की ओर से निजी स्कूलों को कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान की फीस किस तरह से अभिभावकों से लेनी है, इसको लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं. शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान मात्र ट्यूशन फीस ही स्कूल अभिभावकों से लेंगे. इसके साथ ही स्कूल इस फीस को क्वार्टर बेसिस के आधार पर ना लेते हुए प्रति माह के आधार पर अभिभावकों से लेंगे.

ऐसे में जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों की पिछली फीस जमा नहीं करवाई है, उन्हें बड़ी राहत विभाग के आदेशों से मिली है. इन अभिभावकों को अब निजी स्कूलों को पूरी फीस ना देते हुए मात्र ट्यूशन फीस ही देनी होगी. विभाग ने स्पष्ट किया है की है ट्यूशन फीस भी मात्र उन्हीं छात्रों से ली जाएगी, जिनकी ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा रही है या जिन्हें स्टडी मैटेरियल स्कूलों की ओर से मुहैया करवाया जा रहा है.

विभाग ने अपने निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी स्कूल ना तो ट्यूशन फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी करेगा और ना ही किसी अन्य तरह की फीस और चार्जेस ट्यूशन फीस के अलावा अभिभावकों से वसूले पाएंगे. उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किए गए आदेशों में यह स्पष्ट कहा गया है कि स्कूल किसी भी तरह का बिल्डिंग फंड, मेंटेनेंस फंड, स्पोर्ट्स फंड, कंप्यूटर फीस, को करिकुलर फीस और दूसरे किसी भी तरह के चार्जेस अभिभावकों से नहीं लेगा और लॉकडाउन के समय इन सभी तरह के चार्जेस को डैफर किया जाएगा.

विभाग के निर्देशों में निजी स्कूलों को यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन फीस लॉकडाउन का जो पीरियड रहा है, उस दौरान स्कूल अभिभावकों से नहीं लेंगे. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 की वजह से अगर कोई अभिभावक आर्थिक संकट के चलते बच्चे की ट्यूशन फीस जमा नहीं करवा पा रहा है, तो स्कूल उस बच्चे को ना तो ऑनलाइन कक्षाओं से बाहर निकालेंगे और ना ही बच्चे को स्टडी मैटेरियल देना बंद किया जाएगा.

वहीं, जिन अभिभावकों ने लॉकडाउन के समय अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करवाई है, उन अभिभावकों से ट्यूशन फीस को लेने के लिए किसी भी तरह का ज्यादा चार्जिंज निजी स्कूल नहीं लगा सकेंगे. अभी भी मात्र निजी स्कूल ट्यूशन फीस अभिभावकों से लेंगे और किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज उस ट्यूशन फीस पर नहीं लगाया जाएगा. ना ही स्कूल उस छात्र का नाम काट सकेंगे.

भविष्य में निजी स्कूल किस तरह से लेंगें फीस

शिक्षा विभाग की ओर से जो निर्देश निजी स्कूलों को जारी किए गए हैं, उससे यह तो स्पष्ट हो रहा है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान की फीस जिन अभिभावकों ने अभी तक जमा नहीं करवाई व अभिभावक मात्र ट्यूशन फीस ही निजी स्कूलों को देंगे.

इसके अलावा भविष्य में किस तरह से निजी स्कूल अभिभावकों से फीस लेंगे इसे लेकर विभाग ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है. एक बार फिर से विभाग ने अभिभावकों को असमंजस में डाल दिया है. उन्हें यह सपष्ट नहीं हो पा रहा है कि भविष्य में निजी स्कूल उनसे मात्र ट्यूशन फीस ही लेंगे या सभी तरह के फंड भी अभिभावकों को फीस के रुप में निजी स्कूलों को देने होंगे. ऐसे में निजी स्कूल इसका लाभ उठा कर भविष्य में पूरी फीस जमा करवाने को लेकर दबाव अभिभावकों पर बनाएंगे जिसके लिए मैसेज भी अभिभावकों के नंबर पर स्कूल प्रबंधन की ओर से आने भी शुरू हो गए हैं.

Last Updated : Nov 12, 2020, 12:06 PM IST

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