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हिम सुरक्षा अभियान में कार्य न करने पर होगी कार्रवाई, डीसी शिमला ने जारी किए आदेश

शिमला में हिम सुरक्षा अभियान में कार्य न करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा. डीसी शिमला आदित्य नेगी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर इस मामले में आदेश जारी किए हैं.

DC shimla aditya negi
DC shimla aditya negi

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Published : Dec 11, 2020, 10:41 PM IST

शिमलाःराजधानी शिमलामें हिम सुरक्षा अभियान में कार्य न करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा. डीसी शिमला आदित्य नेगी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर इस मामले में आदेश जारी किए हैं.

डीसी शिमला ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला द्वारा ली जांएगी ताकि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हिम सुरक्षा अभियान की गतिविधियों को जिला में समय रहते पूरी की जा सकें.

उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिला शिमला के क्षेत्राधिकार और अभियान के पूरा होने तक लागू रहेंगे. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

आंगनबाड़ी कर्मियों ने उठाई थी ये मांग

बता दें कि हिम सुरक्षा अभियान में आंगनबाड़ी कर्मियों ने कोरोना काल मे काम करने से इंकार कर दिया था. आंगवाड़ी कर्मियों ने अपनी मांग से जुड़ा एक ज्ञापन भी सौंपा डीसी शिमला को सौंपा था. इसमें आंगनवाड़ी कर्मियों ने अभियान के लिए सेफ्टी और प्रशिक्षण दिए जाने की मांग उठाई थी. वहीं, डीसी शिमला ने शुक्रवार को सख्त आदेश जारी करते हुए काम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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