शिमलाःराजधानी शिमलामें हिम सुरक्षा अभियान में कार्य न करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा. डीसी शिमला आदित्य नेगी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर इस मामले में आदेश जारी किए हैं.
डीसी शिमला ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला द्वारा ली जांएगी ताकि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हिम सुरक्षा अभियान की गतिविधियों को जिला में समय रहते पूरी की जा सकें.
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिला शिमला के क्षेत्राधिकार और अभियान के पूरा होने तक लागू रहेंगे. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.