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COVID RESTRICTIONS IN SHIMLA: सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, बंदिशों को लेकर डीसी ने जारी किए आदेश

शिमला जिले में (DC shimla orders regarding Corona) दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है. ढाबे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि दवाई की दुकानें पहले की तरह ही खोली व बंद की जाएंगी

COVID RESTRICTIONS IN SHIMLA
शिमला में कोरोना बंदिशें

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Published : Jan 10, 2022, 8:15 PM IST

शिमला: ोरोना के बढ़ते मामलों को देखते (Corona Cases Increase in Shimla) हुए शिमला जिले में शाम सात बजे तक ही दुकानें खुली (Corona restrictions in shimla) रहेंगी. शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोविड से निपटने के लिए जिला में दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है.


उन्होंने बताया कि जिला शिमला में ढाबे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि दवाई की दुकानें पहले की तरह ही खोली व बंद की जाएंगी. इन पर किसी तरह की बंदिश नहीं रहेंगी. मोटर मैकेनिक व टायर रिपयर की दुकानें भी रात्रि 11 बजे तक खुली रहेगी.

उपायुक्त ने बताया कि (Corona restrictions in shimla) जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थान, कोचिंग संस्थान और आवासी विद्यालय 26 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे और कोविड मानक संचालनों की अनुपालना के साथ नर्सिंग और मेडिकल काॅलेज खुले रहेंगे. उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकायों व स्वायत्त संस्थाओं में 5 दिन उपस्थिति की व्यवस्था लागू की गई है.

उन्होंने बताया कि (DC Shimla on Corona restrictions) कार्यालय में 50 फीसदी कर्मचारी क्रमवार उपस्थित रहेंगे. वहीं, आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में यह बंदिशे लागू नहीं होगी. उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों एवं अन्य क्षेत्रों में लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी. खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में 50 फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी और आउटडोर में 50 फीसदी क्षमता या अधिकतर 300 लोगों के एकत्रीकरण की अनुमति रहेगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्व अनुमति स्थानीय प्रशासन से लेनी अनिवार्य होगी.

डीसी शिमला ने (DC shimla orders regarding Corona) पुलिस, उपमण्डलाधिकारियों, विकास खण्ड अधिकारियों , जिला खाद्य नियंत्रक को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए विशेष मानक संचालनों की अनुपालना के अंतर्गत मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथों को सैनिटाइज करने व निरंतर धोते रहने की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाएं. उन्होंने कहा कि अनावश्यक भीड़ जमा न होने दें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें.

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