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तीन साल पुराने मामले में चरस तस्कर दोषी करार, 4 सितंबर को कोर्ट सुनाएगी सजा

तीन साल पुराने चरस तस्करी मामले में आरोपी तस्कर को कोर्ट ने दोषी माना है. दोषियों को कोर्ट चार सितंबर को सजा सुनाएगी. तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना है.

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Published : Aug 28, 2019, 11:54 AM IST

Updated : Aug 28, 2019, 12:51 PM IST

चरस तस्कर दोषी करार

शिमला: चरस तस्करी मामले में अतिरिक्त सेशन जज कोर्ट नंबर वन ने आरोपी तस्कर को दोषी करार दिया है. कोर्ट दोषी तस्कर को चार सितंबर को सजा सुनाएगी.

बता दें कि शिमला पुलिस ने तीन साल पहले 2016 में नशा तस्कर दीपराम के आवास पर दबिश देकर 8.100 किलो चरस और 8 किलो अफीम बरामद की थी. पुलिस ने इस मामले में तस्कर दीपराम, उसकी पत्नी ऊषा देवी, मेहर सिंह और अमन ठाकुर को गिरफ्तार किया था.

अब तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना है. कोर्ट ने दीपराम के अलावा ऊषा देवी, मेहर सिंह और अमन ठाकुर को भी दोषी माना है. दोषियों को कोर्ट ने चार सितंबर को सजा सुनाने का फैसला किया है.

Last Updated : Aug 28, 2019, 12:51 PM IST

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