नाहन: सिरमौर जिला की विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में हत्या के आरोपी नीता राम पुत्र राम लाल निवासी बोकाला तहसील शिलाई को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. दरअसल अदालत ने हत्या के दोषी नीताराम को उम्र कैद व 20,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
इसके अतिरिक्त दोषी को आईपीसी की धारा 452 के तहत दो साल की कैद व एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी अदालत ने जारी किए. यह जुर्माना भी अदा करने करने की सूरत में दोषी को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने की. अदालत के उक्त फैसले की सजा की जानकारी देते हुए उपजिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हत्या का यह मामला 31 अक्तूबर 2015 का है.