शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों कारपोरेशन और वार्डों में करुणामूलक आधार पर रोजगार देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी. यह कमेटी सभी मामलों की समीक्षा करेगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों की बैठक में कामगारों और श्रमिकों के मुद्दों पर चर्चा हुई. भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश में कर्मचारी वर्ग की मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा.
इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीटिंग में बताया कि पंचायत वेटरनरी सहायक (Panchayat Veterinary Assistants) को नियमित किए जाने को नियमित किए जाने के मामले में आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिक वर्ग के कल्याण की दिशा में काम कर रही है. राज्य सरकार ने अपने चार वर्षों के कार्यकाल में दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी 210 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन की है, जिससे उन्हें मासिक 2700 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाले श्रमिकों को पर्याप्त और समुचित दिहाड़ी सुनिश्चित की है. सभी दिहाड़ीदारों को साप्ताहिक अवकाश भी प्रदान किया जा रहा है.
जयराम ठाकुर ने कहा कि गत चार वर्षों में प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की राशि में 1750 रुपये की बढ़ोतरी की है. उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकताओं के मानदेय में भी 2850 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है और आज उन्हें 7300 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अंशकालिक राजस्व कार्यकर्ताओं और स्नातक जल कार्यकर्ता लिपिक (वाटर वर्कर क्लर्क) से संबंधित मामलों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (Himachal Tourism Development Corporation), हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के श्रमिकों और कर्मचारियों की मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्डों और निगमों की सर्विस कमेटी की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य में सीमेंट संयंत्र प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर सीमेंट संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में आंतरिक गतिविधियों के लिए ठेकेदारों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान की जाएगी.