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झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर रही सरकार: सीएम जयराम ठाकुर - Jairam on HP Slum Dwellers Act

प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश स्लम डेवेलर्ज (प्रॉपर्टी राइट्स) एक्ट, 2022 पारित किया गया (Himachal Pradesh Slum Dwellers Act 2022) है. जिसके तहत झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा. यह बात वीरवार को झुग्गी वासियों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने (Jairam on HP Slum Dwellers Act) कही.

Himachal Pradesh Slum Dwellers Act 2022
हिमाचल प्रदेश स्लम डेवेलर्ज एक्ट

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Published : Mar 17, 2022, 5:55 PM IST

शिमला:वीरवार को झुग्गी वासियों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्लम डेवेलर्ज (प्रॉपर्टी राइट्स) एक्ट, 2022 पारित किया (Himachal Pradesh Slum Dwellers Act 2022) है ताकि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले सम्मान सहित जीवन यापन कर सकें.

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बेघरों को आश्रय प्रदान करने और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध (slum dwellers in Himachal) है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले.

हिमाचल प्रदेश स्लम डेवेलर्ज एक्ट

उन्होंने प्रदेश के लोगों से इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह (Jairam on HP Slum Dwellers Act) किया. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने झुग्गी बस्तियों ने रहने वाले लोगों को राहत प्रदान करने वाले इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.

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