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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल के ड्रग डीलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ड्रग डीलर दीपराम ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. इससे पहले इस मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत 4.48 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जिसकी पुष्टि बाद में निर्णायक प्राधिकरण ने की थी.

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Published : Oct 26, 2021, 6:08 PM IST

शिमला: प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ड्रग डीलर( drug dealer)दीपराम ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. जानकारी के अनुसार दीपराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला स्थित उपनगर टूटू का निवासी है.

ईडी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. सूत्रों के अनुसार नार्को डीलर दीप राम ठाकुर अपने सहयोगियों के साथ लंबे समय से एक अवैध ड्रग व्यवसाय में शामिल था और उससे होनी वाली आय को ज्यादातर एक निर्माण व्यवसाय में निवेश किया था.

अवैध धन को छिपाने के लिए, आय का एक हिस्सा कथित तौर पर बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए भेजा था. इससे पहले इस मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत 4.48 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जिसकी पुष्टि बाद में निर्णायक प्राधिकरण ने की थी.

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