चंडीगढ़/शिमला:चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक लड़की पर कई छात्रों का वीडियो बना कर उसे वायरल करने का आरोप लगा है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़की समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मोहाली के खरड़ की एक अदालत ने मंगलवार को छात्रा समेत तीनों आरोपियों को सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. वहीं, अब एक आरोपी रंकज वर्मा का भाई सामने आया है. रंकज वर्मा के भाई पंकज ने कहा कि मेरा भाई कह रहा है कि मेरी प्रोफाइल फोटो यूज़ हुई जबकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है.
Chandigarh University MMS Case: आरोपी रंकज वर्मा का भाई आया सामने, कही ये बात
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS कांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. वहीं, एक आरोपी रंकज वर्मा के भाई पंकज भी सामने आए हैं. उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मेरा भाई निर्दोष है और हमने शिमला के ढली थाने में पहुंचकर पुलिस को भी मामले से अवगत करवाया था. सुनें क्या कहते हैं आरोपी रंकज वर्मा के भाई...
रंकज वर्मा के भाई ने बताया कि जैसे ही घटना का पता चला तो हम शिमला के ढली थाने पहुंचे. जहां पुलिस को भी हमने यही बताया कि रंकज की फोटो का इस्तेमाल हुआ है और वह निर्दोष है. रंकज के भाई ने ये भी कहा कि अगर मेरा भाई दोषी है तो उसे सजा मिले, लेकिन कल को अगर वो निर्दोष साबित होता है तो उसकी इमेज खराब हो चुकी है. जिसका जिम्मेदार कौन होगा? रंकज वर्मा के भाई ने कहा कि रंकज वर्मा को पहले से दोषी साबित किया जा चुका है जो गलत है. पुलिस अच्छे से जांच करे और दोषियों को सजा हो.
चंडीगढ़ लीक मामले में अब तक क्या क्या हुआ?
- 17 सितंबर को 6 लड़कियों ने हॉस्टल वॉर्डन से वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर शिकायत की.
- हॉस्टल वॉर्डन ने फोन पर इसकी शिकायत हॉस्टल मैनेजर से की. मैनेजर ने आरोपी लड़की समेत सभी को बुलाया.
- हॉस्टल मैनेजर ने 17 सितंबर को शाम 3 बजे पुलिस को बुलाया और आरोपी लड़की को उसके हवाले किया.
- शनिवार शाम साढ़े सात बजे छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू किया. इसके बाद कुछ लड़कियां बेहोश हो गईं और एक को अस्पताल लाया गया.
- पुलिस ने 18 सितंबर को सेक्शन आईपीसी की 354C और आईटी एक्ट की 66 C के तहत मामला दर्ज किया.
- रविवार को यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ.
- पुलिस ने शिमला से एमबीए छात्रा के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया.
- सोमवार को दोपहर 1.30 बजे प्रोटेस्ट खत्म किया गया.
- खरड़ कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.