शिमलाःहिमाचल प्रदेश को दहला देने वाला गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड के मामले में सीबीआई ने फिर से जांच न करने की बात कही है. जांच एजेंसी ने इस बारे में हिमाचल हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है.
जवाब में सीबीआई ने कहा कि इस केस की जांच हाईकोर्ट की ही निगरानी में हुई थी. समय-समय पर हाईकोर्ट में जांच संबंधी स्टेट्स रिपोर्ट दी गई है. गुडिया के साथ दरिंदगी करने वाला अकेला नीलू चरानी ही था. इसके वैज्ञानिक साक्ष्य जांच में शामिल किए गए हैं. ऐसे में फिर से जांच नहीं की जा सकती.
पीड़ित परिवार की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी
बता दें कि पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि इस केस की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था. परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था. अब सीबीआई ने नोटिस का जवाब दिया है. जवाब में सीबीआई ने कहा है कि गुड़िया के साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ था.
हाईकोर्ट की निगरानी में हुआ पूरी जांचः सीबीआई
दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाला नीलू चरानी उर्फ अनिल ही था. इसके साक्ष्य हैं. जांच में पाया गया कि दुष्कर्म व हत्या में एक से अधिक लोगों के शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं है. ये जवाब सीबीआई की विशेष अपराध इकाई ने विशेष अभियोजक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल किया है. सीबीआई ने कहा कि पूरी जांच की निगरानी हाईकोर्ट ने ही की थी.