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स्टोन क्रशर्स को लेकर एनजीटी के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी सरकार - एनजीटी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नदियों के किनारे सौ मीटर के दायरे में स्टोन क्रशर स्थापित करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई है. राज्य सरकार इस रोक के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी.

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Published : Aug 21, 2019, 10:56 PM IST

Updated : Aug 21, 2019, 11:37 PM IST

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि एडवोकेट जनरल ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है. नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि इस मसले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है. अनुपूरक सवाल में राकेश पठानिया का कहना था कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो फिर एनीजीटी के आदेशों की अनुपालना कब तक करेगी? उद्योग मंत्री ने सदन में ये भी कहा कि राज्य सरकार गैर कानूनी स्टोन क्रशर्स के खिलाफ है. कानून का पालन करने वाले क्रशर मालिकों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है.

Last Updated : Aug 21, 2019, 11:37 PM IST

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