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FRA cases in Kinnaur: किन्नौर में एफआरए के 5 निजी मामलों को मिली स्वीकृति, लोगों की बरसों पुरानी मांग हुई पूरी

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Published : Jan 3, 2022, 7:40 PM IST

वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफ.आर.ए. 2006) के तहत पूह उपमण्डल के मालिंग गांव के पांच निजी मामलों को स्वीकृति मिल गई है. जिले में पहली बार वन अधिकार अधिनियम के (Forest Rights Act in Kinnaur) तहत पांच मामले स्वीकृत किए गए हैं. उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि सभी हित धारकों को वन अधिकार अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण देने की भी एक योजना है, ताकि सभी हित धारक वन अधिकार अधिनियम 2006 के (Forest Rights Act 2006) बारे में जागरूक हो सके.

FRA cases in Kinnaur
किन्नौरी में वन अधिकार अधिनियम

किन्नौर: उपायुक्त एवं वन अधिकार कानून के तहत गठित जिला स्तरीय कमेटी के (Forest Rights Law Committee Kinnaur) अध्यक्ष आबिद हुसैन सादिक ने जिला स्तरीय बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफ.आर.ए. 2006) के तहत पूह उपमण्डल के मालिंग गांव के पांच निजी मामलों को स्वीकृति (FRA cases in Kinnaur ) प्रदान की. बैठक में सात मामले आए थे जिनमें से पांच निजी मामले व दो सामुदायिक थे. बैठक में पांच निजी मामलों को वन अधिकारी अधिनियम 2006 (एफ.आर.ए. 2006) के तहत स्वीकृति प्रदान की गई.


उपायुक्त ने बैठक की (DC Kinnaur On Forest Rights Act) अध्यक्षता करते हुए सभी वन अधिकार समीति (एफ0आर0सी) के प्रधानों से आग्रह किया कि वे वन अधिकार समीति (एफ.आर.सी.) से (एफ.आर.ए. 2006) के तहत दावे सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर उपमण्डल स्तरीय कमेटी को भेजें ताकि वे इस पर कार्रवाई कर जिला स्तरीय कमेटी को (Forest Rights Act in Kinnaur) मामले भेज सकें. उन्होंने कहा कि सभी हित धारकों को वन अधिकार अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण देने की भी एक योजना है ताकि सभी हित धारक वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में जागरूक हो सके.

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उलेल्खनीय है कि सोमवार का दिन किन्नौर जिला वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है. जिले में पहली बार वन अधिकार अधिनियम के तहत पांच मामले स्वीकृत (FRA cases in Kinnaur ) किए गए हैं. जिसकी शुरूआत का इंतजार जिला वासियों को लंबे समय से था.

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