शिमला:चुनावी साल में हिमाचल सरकार ने धारा-118 में संशोधन विधेयक लाया है. विधानसभा के मानसून सत्र में (himachal vidhan sabha session) अंतिम दिन यह विधेयक पारित हो गया. विधेयक के जरिए निवेशकों को राहत दी गई है. सरकार ने राजस्व कानून की धारा-118 में संशोधन किया है. ध्वनिमत से पारित विधेयक में अब निवेशकों को राहत होगी. गैर कृषकों को अब इस धारा के तहत मंजूरी के बाद तीन साल तक निर्माण का प्रावधान रहेगा. हालांकि विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की थी.
संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद अब राज्य में गैर कृषकों को धारा-118 की मंजूरी लेने (Amendment Bill passed in section 118 in HP) के बाद तीन साल तक निर्माण कार्य करने का प्रावधान होगा. यही नहीं, इसके बाद दो साल की एक्सटेंशन देने का प्रावधान भी है. पहले मंजूरी मिलने के बाद निर्माण के लिए यह प्रावधान दो साल का था. साथ ही एक्सटेंशन के लिए एक साल का प्रावधान था. सरकार के अनुसार हिमाचल में लंबे समय से उठ रही मांग के अनुरूप ये बड़ी राहत दी गई है. राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास के कई प्रोजेक्ट अभी भी औपचारिकताओं में फंसे हुए हैं. ऐसे में अवधि बढ़ाना जरूरी था.