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शारीरिक शोषण को शिकार महिला को मिलेंगे 2 लाख, एसिड अटैक पीड़िता को मिलेगी 3 लाख की राशि

हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है. शारीरिक शोषण का शिकार नाबालिग और सीमापार से गोलीबारी से पीड़ित महिला को 2 लाख रूपये का प्रावधान है.

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Published : Oct 18, 2019, 9:43 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है. इस अधिसूचना को राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है. अधिसूचना के अनुसार अब दुष्कर्म और एसिड अटैक का शिकार होने पर पीड़ित को 3 लाख तक का हर्जाना मिलेगा.

इसके अलावा शारीरिक शोषण का शिकार नाबालिग और सीमापार से गोलीबारी से पीड़ित महिला को 2 लाख रूपये का प्रावधान है. बता दें कि यौन हमले पर 50 हजार रुपये, मृत्यु पर 2 लाख रुपये, सरकारी चिकित्सक या सरकार की तरफ से अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित गंभीर चोट पर 50 हजार रुपये की राहत राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी.

अधिसूचना के अनुसार यदि पीड़ित 14 वर्ष से कम का होगा तो हर्जाने की राशि को 50 हजार तक बढ़ाया भी जा सकता है. इस तरह 15 तरह से अपराध होने या नुकसान पहुंचने पर 50 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का हर्जाना दिए जाने का प्रावधान है. इसके लिए आवेदन करने के लिए मापदंड तय किए गए हैं. साथ ही पीड़ित को कानूनी मदद दिए जाने का भी प्रावधान है.

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