रामपुर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी हरका बहादुर नेपाली जो की बठारा गांव का रामपुर का रहने वाला है, को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में (wife murder case in Rampur) उम्रकैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला इस प्रकार था कि मई 2018 को समय करीब 7.30 बजे शाम पुलिस चौकी सराहन में टेलीफोन द्वारा सूचना मिली की गांव बठारा से ऊपर जंगल में एक महिला व पुरुष पर भालू ने हमला किया है. जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एक महिला मृत अवस्था में पड़ी थी. लेकिन वहां, पुरूष नहीं था. इस बीच लोगों से मालूम हुआ कि उक्त घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सराहन अस्पताल ले गए हैं.
मृत महिला का शरीर पोस्टमार्टम के लिए सराहन अस्पताल लाया गया. जहां ये पता चला कि शरीर पर घाव भालू के पंजों व दांत के नहीं है. इस लिए शक के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला रैफर कर दिया. शिमला में पोस्टमार्टम के बाद पाया गया कि मृतिका के शरीर पर घाव के निशान किसी तेजधार हथियार के हैं न कि किसी जानवर के पंजें व दांत के हैं. इस आधाार पर पुलिस थाना झाखड़ी में एफआईआफ दर्ज की गई और मृतिका के पति हरका बहादुर को जांच में शामिल किया गया. जांच करने पर साबित हुआ कि हरका बहादुर ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है.