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आईएसबीटी डबल मर्डर केस में 3 आरोपियों को उम्रकैद, 2 आरोपी बरी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मदन कुमार की अदालत ने आईएसबीटी दोहरे हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों में से तीन को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट.
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Published : Apr 2, 2021, 2:15 PM IST

Updated : Apr 2, 2021, 2:20 PM IST

शिमला:आईएसबीटी दोहरे हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों में से तीन को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और दो बरी कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मदन कुमार की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया. इसमें अदालत ने पांच आरोपियों में से तीन को दोषी करार देते हुए हत्या के मामले में उम्रकैद और 25 हजार जुर्माने की सजा तथा डकैती मामले में दस साल सजा और तथा 20 हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. इस मामले में पुलिस ने राजकुमार थापा, चेती राम, अशोक थापा, निर्मल बुद्धा और हेमराज को आरोपी बनाया था. इनमें से अदालत ने राजकुमार, चेती राम और हेमराज को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है.

साल 2015 का है यह मामला

मामला वर्ष 2015 का है. 19 जनवरी 2015 को दिली बहादुर और संजीत नाम के शख्स आईएसबीटी गए थे, यहां से दोनों को नेपाल जाना था. आईएसबीटी पहुंचने पर इन्हें दो और साथी राजकुमार और चेतीराम मिले. इसके बाद चारो शराब पीने बस स्टैंड से नीचे खनोग गांव की ओर चले गए. शराब पीने के बाद राजकुमार और चेतीराम ने दिली बहादुर की पिटाई कर दी. दिली बहादुर की गिरने से मौत हो गई. इसके बाद राजकुमार और चेतीराम ने संजीत को बहलाकर ऊपर ले गए, जहां गला घोंट कर हत्या कर दी. मामला छिपाने के लिए राजकुमार और चेतीराम ने संजीत की गर्दन काट दी थी. आईएसबीटी टुटीकंडी मर्डर केस में गोहर पुलिस के सहयोग से शिमला से आई पुलिस ने जंजैहली के मगरूगला से नेपाली मूल के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

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Last Updated : Apr 2, 2021, 2:20 PM IST

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