नाहन:जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने (Court Complex Nahan) दोषी को सात साल की कैद और विभिन्न धाराओं में 12,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि मामला 20 अप्रैल 2018 का है.
उन्होंने बताया कि (Sirmaur District Court sentenced the accused) आरोपी राम प्रकाश, पुत्र बहादुर सिंह निवासी कटोल्ड, तहसील नाहन, ने एक महिला से जंगल में जबरन दुष्कर्म को अंजाम दिया था. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला (woman rape Case in Sirmaur) दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया. जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता 376 के तहत सात साल की कैद व 10,000 का जुर्माना, धारा 323 के तहत एक माह का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत एक माह की साधारण कैद व 500 रुपये जुर्माना और एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत एक साल का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है.
उन्होंने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि अदालत ने 21 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को ये सजा सुनाई है.