नाहन: सीजेएम नाहन की अदालत ने माइनिंग गार्ड के साथ धक्का-मुक्की व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी रणदीप सिंह को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास और ₹10000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. यह मामला 26 दिसंबर 2018 का है, जब ददाहू माइनिंग पोस्ट पर कार्यरत लाल सिंह को सूचना मिली थी कि लठियाना में लाइमस्टोन की अवैध माइनिंग हो रही है.
इस सूचना पर माइनिंग गार्ड लाल सिंह अवैध खनन रोकने के लिए रात को मौके पर जा रहा था. इसी दौरान उसे रास्ते में एक ट्रक मिला. जब लाल सिंह ने ट्रक के चालक से गाड़ी में लोड स्टोन से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा तो वह मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका. इस दौरान वाहन चालक एवं मालिक रणदीप सिंह निवासी तहसील ददाहू ने सरकारी कार्य कर रहे माइनिंग गार्ड के साथ धक्का-मुक्की की और अभद्र व्यवहार किया.