हिमाचल कैबिनेट की बैठक 28 जुलाई को, बैठक में आउटसोर्स पर चर्चा होने की उम्मीद
हिमाचल कैबिनेट की बैठक 28 जुलाई को बुलाई गई (Himachal cabinet meeting on 28 July) है. ऐसे में कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स पर चर्चा, अध्यापकों को यूजीसी स्केल, कोरोना के बढ़ते मामलों, ओल्ड पेंशन और मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...
हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 सीट स्कैन में आज हम सिराज विधानसभा सीट (Seraj Assembly Seat ground report) की बात करेंगे. सिराज विधानसभा सीट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह विधानसभा क्षेत्र है इस लिहाज से यह सबसे हॉट सीट में से एक है. सिराज विधानसभा सीट (पहले चच्योट) भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस साल चुनाव की दृष्टि से सिराज विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है. तो आइये जानते हैं क्या है (himachal seat scan) यहां की जनता का मूड?
मुफ्त की घोषणाओं से रिझाने में हिमाचल सरकार भी पीछे नहीं, बिजली, पानी और महिलाओं को किराए में छूट
चुनाव के समय फ्री की रेवड़ियां बांटने (supreme court on freebies) पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला (free scheme announcement during elections) है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बाद कर्ज के बोझ तले दबने के बावजूद हिमाचल सरकार ने तीन ऐसे बड़े ऐलान किए हैं, जिन्हें मुफ्त रेवड़ी के तौर पर देखा जा सकता है. आइए जानते हैं आखिर सरकार ने ऐलानों के बारे में...
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं कि लंबाई के आधार पर कांस्टेबल भर्ती से बाहर किए गए दो पूर्व सैनिकों को तुरंत प्रभाव से नियुक्ति दी जाए. उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना में हवलदार रहे राजीव शर्मा व मनीष कुमार ने इस संदर्भ में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पूर्व (Himachal High Court big decision) सैनिकों की याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम सईद व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को उक्त आदेश जारी किए.
हिमाचल सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में किराए पर पचास फीसदी छूट दी है. इससे परिवहन निगम को सालाना साठ करोड़ रुपए का घाटा होगा. हाई कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि परिवहन निगम ने 31 मार्च तक 221 करोड़ रुपए का रोड टैक्स अदा नहीं किया है. न्यायालय को बताया गया कि महिलाओं को किराए में छूट देने का निर्णय कैबिनेट का है. पहले ये छूट 25 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 50 फीसदी किया गया है. महिलाओं को बस किराए में छूट देने बारे प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था और उसे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. हाई कोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अब मामले पर अगली सुनवाई 1 अगस्त के लिए निर्धारित की है.