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नाहन का ये क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, डीसी ने जारी किये आदेश

जिला सिरमौर केनाहन के वार्ड नंबर 13 गोबिंदगढ़ मोहल्ला में एक गर्भवती महिला के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद वार्ड नंबर 6 और 13 के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. डीसी सिरमौर ने डॉ. आरके परूथी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं.

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नाहन का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित.

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Published : Jul 16, 2020, 11:11 PM IST

नाहन: जिला मुख्यालय नाहन वार्ड नंबर 6 और 13 के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन का क्षेत्र पश्चिम दिशा में नाले के साथ पेट्रोल पंप के पास बलिंदर के घर से लेकर दक्षिण दिशा में दलवीर सिंह के घर तक, पश्चिम दिशा में दलवीर सिंह के घर से नानक चंद के घर के साथ लगते रास्ते से लेकर सिविल सप्लाई के गोदाम तक, पूर्व दिशा में सिविल सप्लाई के गोदाम से पपिंदर सिंह के घर तक और वहां से लेकर इकबाल सिंह से घर तक, जिसमें राष्ट्रीय उच्चमार्ग के दोनों तरफ की दुकानें भी शामिल हैं.

डीसी आरके परूथी ने कहा कि इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को एक स्थान पर एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी. आपातकालीन स्थिति को छोड़कर उन्हें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा. इसके अलावा वार्ड नंबर 6 और 13 का शेष क्षेत्र एवं वार्ड नंबर 7 और 11 का संपूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है. कोई भी व्यक्ति इस कंटेनमेंट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा. इस क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्चमार्ग के दोनों तरफ वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा. इस क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं से जुड़े कर्मचारी सभी सावधानियों का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी करते रहेंगे.

डीसी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर वार्ड नंबर 6, 7, 11 और 13 के पार्षदों की सहायता से की जाएगी. सील किए गए क्षेत्र में नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर सैनिटाइजेशन की जाएगी. डीसी ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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