नाहन:सिरमौर जिले की विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 21 के तहत आरोपी साजिद अली पुत्र मंजूर अली निवासी मेहरूवाला जिला सिरमौर को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी साजिद अली को 7 साल के साधारण कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा (Sirmour court sentenced) सुनाई है. जुर्माना न भुगतने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने की.
साल 2013 का मामला:उपजिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी को यह सजा 1 मई 2013 के मामले में सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी भीष्म ठाकुर की अगुवाई में पुलिस टीम पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थी. इसी बीच शाम 4 बजकर 50 मिनट पर मोटरसाइकिल नंबर एचपी17बी-1209 पांवटा साहिब की तरफ से आई. मोटरसाइकिल सवार के पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 37 पत्तों में कुल 808 कैप्सूल बरामद किए गए.