नाहन: जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) अरविंद कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 11,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
अतिरिक्त जिला न्यायवादी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि एक मई 2018 को दोषी करमचंद पुत्र बीरू राम निवासी बाड़ा चकली, डाकघर टिकरी कुठार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर नाबालिग के घर पहुंचा, जहां उसने नाबालिग से पानी पीने के लिए मांगा. जैसे ही नाबालिग पानी लेने के लिए अंदर गई तो करमचंद भी उसके पीछे उसी कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी. जहां आरोपी ने दुष्कर्म किया. परिजनों ने पुलिस थाना पच्छाद में आरोपी करमचंद के खिलाफ पोस्को अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया.