हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / city

Sirmaur Court Action: दो दोषियों को अदालत ने सुनाई 7-7 साल की सजा, 2013 में किया था यह जुर्म

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर (विशेष न्यायाधीश-दो) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने 2013 में चूरापोस्त रखने के एक मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है. लिहाजा पांवटा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. मामले की तफ्तीश पूरी होने पर पुलिस (Sirmaur Court Action) ने अदालत में चालान पेश किया. आज अदालत ने 10 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.

By

Published : Jul 6, 2022, 9:26 PM IST

Sirmaur Court News
सिरमौर कोर्ट (फाइल फोटो).

नाहन:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर (विशेष न्यायाधीश-दो) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने 2013 में चूरापोस्त रखने के एक मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है. बुधवार को अदालत ने दोषी रमेश चंद व अनिल कुमार निवासी सतौन तहसील पांवटा साहिब को 7-7 साल के साधारण कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अतिरिक्त जिला न्यायवादी संजय पंडित ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 24 मई 2013 को पुलिस टीम ने पांवटा साहिब-राजबन सड़क पर ला देवी मंदिर के समीप नाका लगाया हुआ था. इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कूटर पर दो लोग चूरापोस्त लेकर इसी रास्ते से पहुंच रहे हैं. कुछ समय बाद मौके पर पहुंचे स्कूटर (एचपी17-9748) पर सवार दो लोगों को जांच के लिए रोका गया.

पुलिस ने चालक रमेश चंद और पीछे बैठे (Sirmaur court proceedings) अनिल कुमार निवासी सतौन, तहसील पांवटा साहिब और स्कूटर की तलाशी ली. इन दोनों से पुलिस ने अंबुजा सीमेंट का एक बैग बरामद किया. सीमेंट के बैग की गहनता से तलाशी लेने पर 5 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुई. लिहाजा पांवटा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. मामले (Sirmaur Court Action) की तफ्तीश पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया. आज अदालत ने 10 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.

ये भी पढे़ं-बरसात के जख्म: हिमाचल में 45 की मौत और 44 घायल, 47 करोड़ से अधिक का नुकसान

ABOUT THE AUTHOR

...view details