नाहन: हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सहारा योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक साबित हो (Sahara scheme of Himachal Government) रही है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को अपनी बीमारी के इलाज के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह 3 हजार रुपए की वित्तिय सहायता प्रदान की जा रही है. बात अगर सिरमौर जिला के राजगढ़ उपमंडल की ही करें, तो यहां गंभीर बीमारियों से पीड़ित 111 मरीज इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं. संबंधित मरीज जहां इस योजना को सरकार की एक बेहतर योजना करार दे रहे हैं, तो वहीं इस योजना के तहत मिल रही सहायता के लिए भी सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं.
कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में मिल रही मदद: राजगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 की रहने वाली नीरू शर्मा ने बताया कि वह 2010 से कैंसर की मरीज थीं. पीजीआई चंडीगढ़ से उन्होंने अपना इलाज करवाया और दूसरा आपरेशन 2013 में करवाया था. उन्होंने बताया कि वह तब से ही अपनी इस बीमारी से लड़ रहीं हैं और हर महीने उनकी 11 हजार रुपए की दवाइयांआती हैं, जो उन्हें खानी ही पड़ती है. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत उन्हें प्रतिमाह 3 हजार रुपए की सहायता राशि प्राप्त हो रही है, जिससे उन्हें कुछ हद तक अपनी दवाईयां, फल-फ्रूट लेने में सहायता मिल रही है.
गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का सहारा बनी 'मुख्यमंत्री सहारा योजना'. नीरू शर्मा ने बताया कि एक गृहिणी एवं बीमार व्यक्ति के लिए 3 हजार रुपए प्रतिमाह निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और उनके जैसे अनेक लोग, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, के बैंक खातों में सरकार द्वारा सीधे 3 हजार रुपये जमा किए जाने से उनको भी मुख्यमंत्री सहारा योजना का सीधा लाभ मिल रहा है. वहीं, एक अन्य लाभार्थी रंजना सूद ने बताया कि वह भी पिछले चार सालों से कैंसर की मरीज हैं और उन्हें भी योजना के तहत प्रतिमाह 3 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त होने से वह भी इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं. उन्होंने गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सहायता उपलब्ध करवाने के उददेश्य से आरंभ की गई इस योजना के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है.
111 लाभार्थियों ने उठाया योजना का लाभ:राजगढ़ अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक ने बताया कि योजना के अंतर्गत राजगढ़ उपमंडल के 111 लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जा रहा है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जा रही है. उन्होंने ऐसे मरीजों, जो पुराने रोगों से ग्रसित एवं जिनका उपचार चल रहा है या गंभीर बीमारी के कारण विकलांग हो चुके हैं, से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है.
इन बीमारियों में उठा सकते हैं योजना का लाभ: मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत कैंसर, पार्किंसन, पैरालिसिस के कारण बैड रीडन, मस्कुलर डिस्ट्राफी, थैलेसीमिया, हिमोफिलिया, रीनल फैलियर व स्थायी अपंगता से पीड़ितों को शामिल किया गया है. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक/मरीज हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और पीड़ित के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. यदि कोई बीमार व्यक्ति पेंशन का लाभ ले रहा है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा. जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वह इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.