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अब सिरमौर की पुलिस चौकियों में भी हो सकेगी FIR, नाहन इन आदेशों में नहीं शामिल - Now F.I.R will be possible in the police posts of Sirmaur

सिरमौर के लोगों को अपनी शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वह अब अपने निकटवर्ती पुलिस चौकियों में ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं.

Now F.I.R will be possible in the police posts of Sirmaur
अब सिरमौर की पुलिस चौकियों में भी हो सकेगी F.I.R,

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Published : Mar 11, 2020, 9:39 PM IST

नाहनः जिला सिरमौर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. अब लोगों को अपनी शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वह अब अपने निकटवर्ती पुलिस चौकियों में ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं.

इस संबंध में पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार जिला की 7 पुलिस चौकियों को एसपी सिरमौर ने रिपोर्टिंग पुलिस चौकी घोषित कर दिया है. इन आदेशों में जिला मुख्यालय नाहन की गुन्नूघाट व कच्चा टैंक चौकी शामिल नहीं है. यहां यह सुविधा पुलिस लाइन नाहन में ही उपलब्ध रहेगी.

दरअसल जिला की दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इससे पूर्व अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए लंबा सफर तय कर पुलिस थानों में ही जाना पड़ता था. इससे समय की भी बर्बादी होती थी, क्योंकि क्षेत्र की पुलिस चौकियों में शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब उन्हें स्थानीय चौकियों में ही यह सुविधा मिल सकेगी.

वीडियो रिपोर्ट

एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 7 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी घोषित कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अब शिकायतकर्ता को थाना में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पुलिस चौकी में ही शिकायत दर्ज हो सकेगी.

एसपी ने बताया कि नाहन की 2 पुलिस चौकियों गुन्नूघाट व कच्चा टैंक को छोड़कर जिला के अन्य 7 पुलिस चौकियों को साथ लगते पुलिस थानों से ऑनलाइन जोड़ दिया गया है. जैसे ही कोई शिकायतकर्ता पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाता है, तो ऑनलाइन शिकायत साथ लगते पुलिस थानों को चली जाएगी, जिसके बाद ऑनलाइन ही एफआईआर की कॉपी थाना से संबंधित पुलिस चौकी को भेज दी जाएगी, जिसे तुरंत शिकायतकर्ता प्राप्त कर सकता है.

अभी तक 7 एफआईआर चौकियों में दर्ज हो चुकी है. एसपी सिरमौर ने लोगों से यह आग्रह भी किया है कि वह इस सुविधा को समझे और अब जो काम थाने में होते थे, वह उनके घर द्वार के समीप पुलिस चौकियों में ही हो सकेंगे.

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