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सिरमौर: नाइजीरियन व्यक्ति को अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा, जानें क्या है पूरा मामला - Nigerian man sentenced to 3 years

नाहन के प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक नाइजीरियन व्यक्ति को 3 वर्ष के कठोर (Nigerian man sentenced to 3 years) कारावास की सजा सुनाई है. सभी पक्षों की सुनवाई के बाद विदेशी नागरिक को बिना वीजा के भारत में रहने का दोषी पाया गया.

Nigerian man sentenced to rigorous imprisonment by court
नाहन कोर्ट.

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Published : Mar 26, 2022, 6:56 PM IST

नाहन: जिला मुख्यालय नाहन के प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक नाइजीरियन व्यक्ति को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में पुलिस थाना सदर नाहन के तहत एक नाइजीरियन व्यक्ति को बिना वीजा के अवैध रूप से रहते हुए पकड़ा गया था.

यह मामला नाहन पुलिस ने एक अन्य मामले की छानबीन करने के बाद दर्ज (Nigerian man sentenced to 3 years) किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी जॉन किंग्स्टन चिजियोके के पासपोर्ट वीजा व उसके भारत में आने संबंधी सभी तथ्यों की बारीकी से छानबीन की. छानबीन के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया.

अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर जॉन किंग्स्टन चिजियोके निवासी उमुओकोरोकोरो नाइजीरिया को विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत दोषी करार दिया. सभी पक्षों की सुनवाई के बाद विदेशी नागरिक को बिना वीजा के भारत में रहने का दोषी पाया गया. इस पर उसे अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि जॉन किंग्स्टन चिजियोके वर्ष 2012 में नाइजीरिया से दिल्ली आया था. दिल्ली में वह 2012 से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा था. वर्ष 2016 में उनका वीजा समाप्त हो गया है और उसने अपना वीजा नवीनीकृत नहीं करवाया था. जॉन किंग्स्टन चिजियोके 2016 से अवैध रूप से भारत में रह रहा था. जॉन किंग्स्टन चिजियोके जांच के दौरान कोई वैध दस्तावेज पुलिस व कोर्ट में पेश नहीं कर पाया. लिहाजा उसे अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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