नाहन: एक माह के बाद हिमाचल में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा. ऐसे में जिन वाहन चालकों व मालिकों ने गाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं बनाए हैं या फिर उनकी वैधता खत्म हो चुकी है. उन्हें एक माह के भीतर सभी दस्तावेज पूरे करने को कहा गया है.
आरटीओ सोना चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एक माह के दौरान लोगों को नए मोटर वाहन एक्ट के बारे में जागरुक किया जाएगा, ताकि सभी वाहन मालिक अपने आवश्यक दस्तावेज पूरे कर सकें. उन्होंने बताया कि वाहनों की चैंकिग के दौरान कई बार पाया गया कि वाहन चालकों के पास पूरे दस्तावेज नहीं होते हैं, जिसमें किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो किसी के पास इंश्योरेंस. इसके अलावा कई वाहनों की प्रदूषण जांच भी नहीं हुई होती है और वाहन बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के सड़क पर दौड़ रहे हैं.