नाहन: जिला विशेष न्यायधीश आरके चौधरी की अदालत ने गुरुवार को पॉक्सो एक्ट के दोषी को 42 महीने के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने बताया कि मामला 18 जून 2018 का है. एक समाज सेविका की शिकायत पर पुलिस थाना राजगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया. शिकायत में समाज सेविका ने बताया था कि जब वह एक स्कूल के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उसे दो स्कूली छात्राएं मिली. जब वह उन स्कूली छात्राओं से बात कर रही थी, तो समाज सेविका ने दोनों बच्चियों को डरा व सहमा हुआ पाया. इस पर जब समाज सेविका ने उन बच्चियों से पूछा तो छात्राओं ने बताया कि उनके माता-पिता की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद से वह अपने फूफा बद्रीनाथ के साथ उनके गांव में रहती थीं.
इसी बीच उनके फूफा बद्रीनाथ एक बच्ची के साथ गलत काम करता था , इस शिकायत पर पुलिस थाना राजगढ़ ने मामले की छानबीन करने के बाद आरोपी बद्रीनाथ के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दायर किया गया. शांडिल ने बताया कि इस मामले में विशेष अदालत सिरमौर में 18 गवाह पेश किए गए और आज आरोपी को दोषी करार देते बद्रीनाथ उर्फ बद्री को 42 महीने के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.