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नाहन अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा, ये गंदा काम करता था फूफा - District Special Judge RK Choudhary

नाहन में जिला विशेष न्यायधीश आरके चौधरी की अदालत पॉक्सो एक्ट के दोषी को 42 महीने के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जून 2018 में समाज सेविका ने थाना राजगढ़ थाने में शिकायत की थी. जब वह स्कूल जा रही थी उस दौरान उसने दो स्कूली छात्राओं को डरा और सहमा हुआ पाया. उन्होंने समाज सेविका को बताया एक के साथ फूफा बद्रीनाथ गलत काम करता है.

Nahan court sentenced uncle to imprisonment
नाहन

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Published : Sep 16, 2021, 7:50 PM IST

नाहन: जिला विशेष न्यायधीश आरके चौधरी की अदालत ने गुरुवार को पॉक्सो एक्ट के दोषी को 42 महीने के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने बताया कि मामला 18 जून 2018 का है. एक समाज सेविका की शिकायत पर पुलिस थाना राजगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया. शिकायत में समाज सेविका ने बताया था कि जब वह एक स्कूल के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उसे दो स्कूली छात्राएं मिली. जब वह उन स्कूली छात्राओं से बात कर रही थी, तो समाज सेविका ने दोनों बच्चियों को डरा व सहमा हुआ पाया. इस पर जब समाज सेविका ने उन बच्चियों से पूछा तो छात्राओं ने बताया कि उनके माता-पिता की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद से वह अपने फूफा बद्रीनाथ के साथ उनके गांव में रहती थीं.

इसी बीच उनके फूफा बद्रीनाथ एक बच्ची के साथ गलत काम करता था , इस शिकायत पर पुलिस थाना राजगढ़ ने मामले की छानबीन करने के बाद आरोपी बद्रीनाथ के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दायर किया गया. शांडिल ने बताया कि इस मामले में विशेष अदालत सिरमौर में 18 गवाह पेश किए गए और आज आरोपी को दोषी करार देते बद्रीनाथ उर्फ बद्री को 42 महीने के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.

अदालत ने आरोपी को यह सजा धारा 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया. शांडिल ने बताया कि जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही दोषी को आईपीसी की धारा 354बी के तहत दोषी को तीन साल के साधारण कारावास व ढाई हजार रुपये जुर्माने की अदा करने की भी सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी के खिलाफ यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश दिए. मामले की पैरवी तत्कालीन जिला न्यायवादी एमके शर्मा व वर्तमान में जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने की.

अगर आपके क्षेत्र में महिलाओं या बच्चियों के साथ अपराध होते हैं तो आपकी मदद के लिए प्रशासन हमेशा तैयार रहता है. आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं. आपकी पहचान को भी हमेशा छिपाकर रखा जाता है ताकि आपको कोई परेशानी न हो. मदद के लिए आप बाल हेल्पलाइन-1098, गुड़िया हेल्पलाइन- 1515 और महिला हेल्पलाइन- 1091 पर संपर्क कर सकती हैं.

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