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चोरी मामले में दोषी को कोर्ट ने 6 माह के कारावास की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया

चोरी मामले में नाहन कोर्ट ने दो दोषियों को सजा सुनाई है. एक दोषी को कोर्ट ने 6 माह और दूसरे को 4 माह की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों को जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं.

नाहन कोर्ट
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Published : Nov 30, 2020, 12:01 PM IST

नाहन:न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गीतिका कपिला की अदालत ने चोरी मामले में एक दोषी को छह माह के साधारण कारावास व आठ हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी सोहनू, निवासी एक्साइज कॉलोनी कालाअंब को आईपीसी की धारा 457 व 380 के तहत यह सजा सुनाई.

दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

इसी मामले में दूसरे आरोपी बिलासपुर जिला के घुमारवीं के रहने वाले अनिल कुमार को धारा 411 में चार माह की साधारण कैद व तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि 13 अप्रैल 2015 को शिकायतकर्ता असलम खान ने पुलिस थाना कालाअंब में चोरी का मामला दर्ज कराया था.

चोरी मामले में कोर्ट का फैसला

शिकायत में कहा गया था कि रात के समय कालाअंब स्थित एक प्राइवेट कंपनी में चोरी हो गई थी. शातिर कंपनी में रखी अलमारी को तोड़कर 81 हजार रुपये व लैपटाॉप ले उड़े थे. इसके बाद पुलिस ने सोहनू को गिरफ्तार किया. सह अपराधी अनिल ने चोरी का लैपटॉप 50 हजार रुपये में खरीदा था. मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने दोनों को यह सजा सुनाई है.

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