नाहन: हिमाचल प्रदेश के चर्चित केदार सिंह जिंदान हत्याकांड में शुक्रवार (Kedar Singh Jindan Murder Case) को अदालत ने फैसला सुनाया है. सिरमौर जिला के बकरास में दलित नेता केदार सिंह जिंदान को गाड़ी के नीचे बेरहमी से कुचल कर मौत के घाट उतारने के मामले में सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने (Court on Kedar Singh Jindan)3 आरोपियों को दोषी करार (District Court Sirmaur) दिया है, जिसमें से 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. जबकि एक अन्य को कठोर कारावास की सजा के आदेश जारी किए गए हैं.
अदालत ने दलित नेता केदार सिंह जिंदान की हत्या के मामले में आरोपी जय प्रकाश (Accused jai prakash) को आईपीसी की धारा 302 सहित एससी व एसटी एक्ट की धारा 3(2) के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोषी जय प्रकाश को धारा 201 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश अदालत ने जारी किए हैं. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
इसी मामले में एक अन्य आरोपी गोपाल सिंह (Accused Gopal Singh) को भी आईपीसी की धारा 302 व एससीएसी एक्ट की धारा 3(2)(वी) के तहत उम्र कैद व 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने की की सजा सुनाई गई है. वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जबकि आईपीसी की धारा 201 के तहत पांच वर्ष का कारावास व 25000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. वहीं जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना में होगा.
इसके अलावा जिंदान हत्याकांड में आरोपी कर्म सिंह को आईपीसी की धारा 323 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा और धारा 325 के तहत तीन वर्ष का कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. वहीं जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा धारा 201 के तहत एक वर्ष का कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने की. जबकि उप जिला न्यायवादी एकलव्य व संजय पंडित ने भी सहयोग किया.
जिला न्यायवादी बीएन शांडिल (Justice BN Shandil) ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामला वर्ष 2018 का है. सात सितंबर 2018 मृतक केदार सिंह जिंदान, रघुवीर सिंह व जगदीश बीआरसी दफ्तर से बाहर निकले. इसी दौरान दोषी पाए गए जय प्रकाश उप प्रधान ग्राम पंचायत बकरास (Gram Panchayat Bakras Sirmaur) , कर्म सिंह उर्फ काकू व गोपाल सिंह सड़क पर पहले से ही खड़े थे. इसी बीच जय प्रकाश व कर्म सिंह उर्फ काकू गाड़ी स्कार्पियो गाड़ी से उतर कर नैन सिंह को मिले. दोनों ने नैन सिंह से हाथ मिलाया. वहीं बातचीत में नैन सिंह को ऐसा लगा कि केदार सिंह को मारने की योजना बनाई गई है.