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त्रिलोकपुर में लड़की को धक्का देकर उतारा था मौत के घाट, आरोपी को मिला आजीवन कारावास

जिला न्यायवादी ने त्रिलोकपुर में हुई हत्या के मामले में अदालत ने दोषी रितेश कुमार को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनाई है. पुलिस को 20 जनवरी 2016 को माता ललिता देवी मंदिर के पास जंगल में एक लड़की का शव मिलने की सूचना मिली थी.

Life imprisonment for murderer in Mandi
त्रिलोकपुर में हुई हत्या

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Published : Dec 1, 2019, 10:59 AM IST

नाहन:जिला सिरमौर के नाहन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर देवेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माना देने की सजा सुनाई है. आरोपी को जुर्माना राशी अदा ना करने की सूरत में 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है

जिला न्यायवादी ने बताया कि त्रिलोकपुर में हुई हत्या के मामले में अदालत ने दोषी रितेश कुमार निवासी इस्माइलपूरा यूपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनाई है. जिला न्यायवादी ने बताया कि 20 जनवरी 2016 को ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के तत्कालीन प्रधान वीरेंद्र सिंह ने पुलिस थाना कालाअंब में ललिता देवी मंदिर त्रिलोकपुर के पास जंगल में एक लड़की का शव मिलने की सूचना दी थी.

वीडियो रिपोर्ट

पुलिस को मौके पर पहुंचकर माता ललिता देवी मंदिर के पास जंगल में एक लड़की का शव शॉल से ढका मिला जिसका निरीक्षण किया गया. पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला था कि लड़का लड़की मंदिर आए थे और कुछ समय बाद लड़के ने लड़की को ढांग से नीचे धकेल दिया था. ढांग से गिरने के बाद लड़की चिल्ला रही थी और उसके बाद आरोपी ने लड़की को लड़की को फेंक दिया.

इस मामले की जांच एएसआई जयदेव ने की और जांच पूरी होने पर अदालत में चालान पेश किया. जिला एवं न्यायाधीश की अदालत में इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों की सुनवाई की और दलील सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई.

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