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सिरमौर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोषियों पर 31.50 लाख का जुर्माना - nahan news hindi

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act 2006) के अन्तर्गत सुनवाई के लिए रखे गए 11 मामलों में 5 दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मनेश कुमार यादव ने फैसला सुनाया है और दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया.

Fine for adulterants of food in sirmaur
जिला सिरमौर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक

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Published : Aug 30, 2022, 8:25 PM IST

Updated : Aug 30, 2022, 8:36 PM IST

नाहन:खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act 2006) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सिरमौर मनेश कुमार यादव ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर द्वारा सुनवाई के लिए रखे गए 11 मामलों में 5 दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए कुल 31.50 लाख रुपये का जुर्माना किया है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर (Food Safety Officer Sirmaur) सुनील शर्मा ने बताया कि जिन दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है, उन प्रतिष्ठानों में समय-समय पर हुए निरीक्षण के दौरान सैंपल एकत्रित किए गए थे, जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए. उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में एकत्रित सैंपल को कंडाघाट स्थित राजकीय प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जहां पर यह सैंपल फेल पाए गए थे.

सुनील शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सिरमौर मनेश कुमार यादव ने (Fine for adulterants of food in sirmaur) मैसर्ज इनसाईट सोफटलेब्ज गांव नागल सुकेती को पांच मामलों में 21 लाख रुपये, मैसर्ज हिमरस फ्रूट प्रोडक्टस गांव किक्कर सराहां को तीन मामलों में 6 लाख रुपये, मैसर्ज गणेश ट्रेडिंग नाहन रोड़ बद्रीनगर, पांवटा को तीन लाख रुपये, मैसर्ज पायल ट्रेडर्स हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी पांवटा साहिब को एक लाख रुपये व ओम मैडिकल्ज नाहन को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की कुल धनराशि 31.50 लाख रुपये बनती है.

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Last Updated : Aug 30, 2022, 8:36 PM IST

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