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कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद पांवटा साहिब के ये इलाके सील, DC ने दिए आदेश

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Published : Jun 21, 2020, 6:16 PM IST

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने पांवटा साहिब के सूरजपुर में स्थित तिरिपति मेडिकयर में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद कंटेनमेंट जोन के साथ-साथ आसपास के इलाकों को बफर जोन में तबदील करने के आदेश जारी किए हैं.

dc sirmaur on paonta corona
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नाहनः जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब के सूरजपुर में स्थित तिरुपति मेडिकयर में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने कंटेनमेंट जोन के साथ-साथ आसपास के इलाकों को बफर जोन में तबदील करने के आदेश जारी किए हैं.

रविवार को डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने कहा कि पांवटा साहिब के सूरजपुर में तिरुपति मेडिकेयर में एक कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर पांवटा साहिब तहसील की ग्राम पंचायत कुंज मतरालियों के रामपुरघाट रोड की बाई दिशा में जसपाल सिंह की माता बालासुंदरी दुकान से सब्जी के गोदाम तक कंटेनमेंच जोन घोषित किया है.

वहीं, सब्जी गोदाम से उत्तर पश्चिन दिशा में (आशीर्वाद कॉलोनी) से लेकर सुभाष किरयाना दुकान तक, माता बालासुंदरी दुकान से दक्षिण पश्चिम दिशा (गुरु विहार कॉलोनी) से लेकर अनंत राम के घर तक के क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

डीसी सिरमौर ने बताया कि पहाड़ी कॉलोनी से लेकर शहनाज के घर तक और पहाड़ी कॉलोनी से शौकत अली के घर से लेकर शिव मंदिर चैक तक के क्षेत्र को बफर जोन में तबदील किया गया है. इसके अतिरिक्त तिरुपति मेडिकेयर सूरजपुर के पूरे कार्यालय को सील करने व ग्राम पंचायत पातलिओं में तिरुपति मेडिकेयर के साल्वेंट सलूशन इकाई, पार्किंग क्षेत्र और आयल स्टेशन को भी बफर जोन घोषित किया है.

डॉ. आरके पारूथी ने बताया कि इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और एक स्थान पर लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी. सील किए गए क्षेत्र में दवाई की दुकानों को छोड़कर बाकि सभी दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान भी बंद रहेंगे.

कंटेनमेंट जोन में स्थित सभी बैंक, सभी व्यापार गतिविधियां और अन्य संस्थान बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में सभी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर ग्राम पंचायत कुंज मतरालियों व पातलियों के प्रधान और उपप्रधान की सहायता से की जाएगी. जरूरी सेवाएं प्रदान कर रहे विभाग खुले रहेंगे और इन सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी.

अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा. यह आदेश मजस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा. कंटेनमेंट जोन में खंड विकास अधिकारी पांवटा साहिब द्वारा नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा.

डीसी सिरमौर ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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