नाहनः वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते अब जिला सिरमौर में नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार जिला में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है. साथ ही जिला में लहसुन जैसी फसलें होती हैं, ऐसे में व्यापारी वर्ग को कुछ छूट दी गई है.
इसके अलावा कोरोना प्रभावित क्षेत्रों या जहां इसका संक्रमण अधिक है, वहां से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में ही रखा जाएगा. जिला प्रशासन ने खास तौर पर अनुरोध किया है कि जिला में वही लोग हैं, जो या तो यहां रहते हैं या फिर यहां किसी काम से आए हैं. अन्य कोई भी व्यक्ति घूमने के राज्य से यहां न आए.
डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने कहा कि जिला में इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए ई-पास होना अनिवार्य है. यहां आने वाले व्यापारी वर्ग को नियमों के मुताबिक 48 घंटे के अंदर वापस जाना पड़ेगा, जिसकी अनुमति लेकर वह क्षेत्र में आ सकते हैं. बाकी हाई कोविड सिटीज से आने वाले लोग संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में ही रखे जाएंगे.
उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया है कि वह केवल घूमने के इरादे से यहां न आएं. केवल जो यहां रहते हैं या जिन्हें कार्य है, वहीं लोग यहां आ सकते है. डीसी ने बताया कि जिला के संगड़ाह में इस तरह का एक मामला सामने आया है, जहां पर गुरुग्राम से एक डॉक्टर व उसका भाई जोकि हमीरपुर से ताल्लुक रखता था, यहां घूमने के इरादे से आ गए. जबकि नियमों के मुताबिक संबंधित दोनों लोगों को हमीरपुर जाना चाहिए था.