नाहन: जिला सिरमौर में आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत के सामान्य निर्वाचन के लिए नगर पालिका पांवटा साहिब, नगर पालिका नाहन व नगर पंचायत राजगढ़ के वॉर्डों की अंतिम अधिसूचना डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (वार्डों के पुनर्गठन एवं आरक्षण) नियम 1994 के नियम 9 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की.
डीसी ने बताया कि इस संबंध में पिछले दिनों आपत्तियां एवं सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया था. इस विषय में नगर पालिका पांवटा साहिब के वॉर्ड नंबर-5 से एक आक्षेप और नगर पालिका नाहन के वॉर्ड नंबर-13 से एक आक्षेप प्राप्त हुआ था, जिनका निपटारा उपायुक्त ने निर्धारित अवधि में कर दिया था.
इसके अतिरिक्त नगर पंचायत राजगढ़ से निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका चुनाव नियम 2015 के नियम 9 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार वॉर्डों के अंतिम परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए हैं.