मंडी:अफीम व चरस रखने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला (Jail for keeping charas in Mandi) वर्ष 2016 का है. जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि 5 अप्रैल 2016 को अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक यशवंत सिंह, अपने सहयोगियों उप निरीक्षक सुरेंदर सिंह, सहायक उप निरीक्षक नन्द लाल, मुख्य आरक्षी गोविन्द राम व आरक्षी राजेश कुमार नारकोटिक्स सेल राज्य गुप्तचर विभाग शिमला के साथ हनोगी से बांदी सड़क में कांडी-धार जंगल में नाकाबंदी पर मौजूद थे.
नाके के दौरान शाम 7:30 बजे एक व्यक्ति बांदी गांव से सड़क पर पैदल आ रहा था. उसने अपने दाहिने हाथ में एक लाल रंग का कैरी बैग उठाया हुआ था. जैसे ही वह नाकाबंदी स्थल के समीप पहुंचा तो घबरा कर बांदी गांव की तरफ भागने लगा. जिस पर पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा. व्यक्ति के पास किसी अवैध वस्तु होने के संदेह के चलते पुलिस टीम ने उक्त व्यक्ति की तलाशी ली.
तलाशी के दौरान बैग के अंदर से चरस बरामद की गई. वहीं, इसी बैग में पॉलिथीन के पारदर्शी रैपर से अफीम भी बरामद की गई. इसके अतिरिक्त बैग में एक तराजू स्टील व पीतल वाट 10 ग्राम व 20 ग्राम पीतल तथा 100/100 ग्राम लोहे के दो वाट पाए गए. चेक करने व तोलने पर 605 ग्राम चरस और 60 ग्राम अफीम पायी गयी.