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चरस मामले में मंडी अदालत का फैसला, 6 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा

वर्ष 2016 के मामले पर जिसमें एक व्यक्ति के पास अफीम व चरस बरामद की गई थी उस पर विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की (Jail for keeping charas in Mandi) सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए. जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 महीने एवं 2 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई.

Mandi court
मंडी अदालत

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Published : Jan 14, 2022, 9:05 PM IST

मंडी:अफीम व चरस रखने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला (Jail for keeping charas in Mandi) वर्ष 2016 का है. जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि 5 अप्रैल 2016 को अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक यशवंत सिंह, अपने सहयोगियों उप निरीक्षक सुरेंदर सिंह, सहायक उप निरीक्षक नन्द लाल, मुख्य आरक्षी गोविन्द राम व आरक्षी राजेश कुमार नारकोटिक्स सेल राज्य गुप्तचर विभाग शिमला के साथ हनोगी से बांदी सड़क में कांडी-धार जंगल में नाकाबंदी पर मौजूद थे.

नाके के दौरान शाम 7:30 बजे एक व्यक्ति बांदी गांव से सड़क पर पैदल आ रहा था. उसने अपने दाहिने हाथ में एक लाल रंग का कैरी बैग उठाया हुआ था. जैसे ही वह नाकाबंदी स्थल के समीप पहुंचा तो घबरा कर बांदी गांव की तरफ भागने लगा. जिस पर पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा. व्यक्ति के पास किसी अवैध वस्तु होने के संदेह के चलते पुलिस टीम ने उक्त व्यक्ति की तलाशी ली.

तलाशी के दौरान बैग के अंदर से चरस बरामद की गई. वहीं, इसी बैग में पॉलिथीन के पारदर्शी रैपर से अफीम भी बरामद की गई. इसके अतिरिक्त बैग में एक तराजू स्टील व पीतल वाट 10 ग्राम व 20 ग्राम पीतल तथा 100/100 ग्राम लोहे के दो वाट पाए गए. चेक करने व तोलने पर 605 ग्राम चरस और 60 ग्राम अफीम पायी गयी.

इस पर पुलिस (Mandi Police caught charas) थाना राज्य गुप्तचर विभाग भराड़ी शिमला में 10/16 मामला दर्ज किया गया. इस मामले की जांच अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक यशवंत सिंह , पुलिस थाना राज्य गुप्तचर विभाग भराड़ी शिमला द्वारा की गई और जांच पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया गया.

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए. अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी उधम सिंह निवासी गांव कांडा, तहसील सदर द्वारा 605 ग्राम चरस व 60 ग्राम अफीम रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है.

अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट (NDPS ACT) की धारा 20 के तहत 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रूपए के जुर्माने और धारा 18 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 महीने (एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत) एवं 2 महीने (एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत) के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई.

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