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मंडी में हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू, अब तक इतने लोगों को मिला फायदा

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Published : Jan 7, 2020, 5:16 PM IST

मंडी में हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है. इस योजना के तहत मंडी जिला में करीब 7,164 लोगों को लाभ मिला है.

registration process started under the him care scheme
हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू

मंडी: हिमाचल में हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है. हिमकेयर योजना के तहत मंडी जिला में करीब 45 हजार लोगों ने पंजीकरण करवाया है. पहले से पंजीकृत परिवार अब रिन्यू करवा सकते हैं, जबकि नए पंजीकरण भी हो रहा है.

हिमकेयर योजना के तहत 7,164 लोगों को लाभ मिला है. इसमें दो करोड़ दस लाख रुपये का लाभ लाभार्थियों को दिया जा चुका है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानन्द चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए प्रदेश सरकार के निर्णयानुसार अब पुनः 01 जनवरी 2020 से नए कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है. उन्होंने बताया कि यदि किसी ने पहले ही हिम केयर हेल्थ कार्ड बनवा लिए हैं तो उनका नवीनीकरण www.hpsbys.in वेबसाइट पर कर सकते हैं.

नए कार्ड के लिए लोकमित्र केन्द्र, सामुदायिक सेवा केन्द्र के माध्यम से या लाभार्थी स्वयं संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि योजना के तहत लोकमित्र केन्द्र पर पंजीकरण और निर्धारित दस्तावेज को अपलोड करने के लिए लाभार्थी को प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा. पंजीकरण के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड व संबधित विभाग से प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले, स्वच्छता कार्यों में जुड़े लोग और मनरेगा के तहत जिन्होंने वर्ष 2019-20 में 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, ऐसे लोगों से प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है.

इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, आशा वर्कर्ज, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी से केवल 365 रुपये और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं हैं, वे एक हजार रुपये देकर योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानन्द चौहान ने बताया कि सेवानिवृत्त, पेंशनधारी एवं सरकारी कर्मचारी (पति-पत्नी) हिमकेयर योजना में नहीं आते हैं, लेकिन वे अपने बच्चे जो 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनके कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिन लाभार्थियों के आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बने हुए हैं वे हिमकेयर के कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

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डॉ. जीवानन्द चौहान ने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी या शिकायत के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के जिला समन्वयक विकास कुमार से उनके मोबाइल 98162-55492 पर सीधे व्हाट्स एप या मैसेज के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है.

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