करसोग: प्रदेश में लगातार सामने आ रहे कोविड 19 के मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है. यहां कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय ने नए आदेश जारी किए. इसके मुताबिक उपमंडल में किसी भी जगह पर सामाजिक कार्यक्रम शादी विवाह के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. इसके अतिरिक्त क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेलों के लिए भी प्रशासन ने बंदिशों को बढ़ा दिया.
अब मेले के आयोजन के लिए भी एसडीएम कार्यालय की अनुमति लेना होगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकार के निर्देशानुसार बंद हॉल और ओपन जगह पर 50 फीसदी क्षमता के साथ अनुमति दी जा सकती है. प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है. इसके बाद भी अगर नियमों की अवहेलना पाई जाती है, तो ऐसे लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.