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कोविड-19: कुछ कार्यों में छूट की घोषणा से मिली राहत, एक महीने से ठप पड़े थे कामकाज

मंडी में इलेक्ट्रिशिन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को संबंधित एसडीएम की अनुमति के साथ कार्य करने की छूट दी गई है. जबकि मोबाईल रिपेयर की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सिर्फ 10 से 1 बजे तक ही खुली रहेंगी. मंगलवार को कामकाज के लिए पास लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग डीसी कार्यालय पहुंचे.

mandi curfew relaxation
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Published : Apr 21, 2020, 5:42 PM IST

मंडीःजिला मंडी की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यों के लिए दी गई छूट से लोगों ने राहत की सांस ली है. कोविड-19 महामारी के कारण करीब एक महीने से लॉकडाउन के चलते कई तरह के कामकाज पूरी तरह से ठप हैं, लेकिन अब छूट दी जाने पर थोड़ी राहत आंकी जा रही है.

छूट की घोषणा के बाद मंगलवार को पास के लिए काफी संख्या में लोग डीसी कार्यालय पहुंचे. जहां संबंधित विभाग से कर्फ्यू पास के लिए आवेदन किया गया. इस दौरान मुख्यद्वार पर ही पुलिस कर्मियों ने सभी आवेदन लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया. पास स्वीकृत होने के बाद संबंधित व्यक्ति को दिया गया.

मंडी शहर निवासी नंद लाल ने बताया कि वह कारपेंटर का कार्य करते हैं. इस कार्य क्षेत्र में कामकाज के लिए छूट दी गई है. इसीलिए वह पास बनवा रहे हैं ताकि अपना काम कर सकें. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से कुछ दिक्कतें पेश तो आई हैं, लेकिन अब छूट से थोड़ी राहत मिली है.

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वहीं, इलेक्ट्रिशियन का कार्य करने वाले ज्ञान चंद ने बताया कि यह छूट उनके लिए राहत लेकर आई है. प्रशासन की तरफ से बताई गई औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है ताकि वह अपना कामकाज कर सकें. उन्होंने कहा कि उनके काम से संबंधी दुकानें बंद होने से दिक्कतें तो हैं, लेकिन वह रिपेयर व अन्य कार्य कर सकते हैं.

वहीं, एसडीएम सदर निवेदिता नेगी ने साफ किया कि पहले से मौजूद सामान के साथ ही परमिशन मिलने पर कामकाज किया जा सकता है जबकि हाड्रवेयर व अन्य दुकानें बंद हैं. उन्होंने चेताया है कि कर्फ्यू पास होने पर सोशल डिस्टेंस समेत अन्य जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता दें कि इलेक्ट्रिशिन, मोबाईल रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को संबंधित एसडीएम की अनुमति के साथ कार्य करने की छूट दी गई है. जबकि मोबाईल रिपेयर की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सिर्फ 10 से 1 बजे तक ही खुली रहेंगी. इसके अलावा अन्य कुछ कार्य क्षेत्र में भी सशर्त छूट दी गई है.

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