मंडी:शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए आपको नगर परिषद की अनुमति लेना बेहद जरूरी है. शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने और अन्य जरूरी कार्यों की अनुमति को लेकर नगर परिषद ने कुछ नियम बनाए हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर ही नगर परिषद एरिया में घर बनाने की अनुमति दी जा रही है. पूरे प्रदेश में करीब 5000 फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं.
कुछ लोग मकान बनाने के लिए ऑनलाइन परमिशन की सुविधा से कुछ लोग खुश हैं, वहीं, कुछ लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. मंडी नगर परिषद ने साल 2017 में भवन निर्माण मंजूरी और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन दिया है. जिससे ज्यादातर लोगों को सुविधा मिल रही है.
कॉमर्शियल रेट से ज्यादा पर बिजली पानी
मकान नियमित कर संघर्ष समिति के जिला कन्वीनर उत्तम चंद सैनी ने कहा कि शहर वालों की असुविधा को देखकर ग्रामीण इलाकों के लोग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम का विरोध कर रहे हैं. मकान सही ढंग से बना दिया जाता है. लेकिन बाद में प्रशासन उसे अवैध घोषित कर देता है, और इन मकानों में रहने वालों को कॉमर्शियल रेट से ज्यादा पर बिजली पानी की सुविधा दी जाती है.