करसोग/मंडी: करसोग नगर पंचायत (Karsog Nagar Panchayat) परिधि के तहत अब भवन मालिकों को अब नक्शा पास होने पर ही बिजली और पानी का कनेक्शन लेने के लिए एनओसी (NOC for water connection) मिलेगा. नगर पंचायत ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. ऐसे में उन कई लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिनके भवनों के नक्शे पास नहीं हुए है.
इससे पहले बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग नगर पंचायत की एनओसी के बिना ही भवन मालिकों को बिजली और पानी के कनेक्शन जारी कर रहा था, लेकिन अब दोनों विभागों को भी नए निर्णय के बारे में अवगत करवाया गया है. ऐसे में अब ये विभाग एनओसी के बाद ही कनेक्शन जारी करेंगे. नगर पंचायत की बैठक में पहले ही ये निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अब इस बारे में आदेश भी जारी किए गए हैं.
नगर पंचायत परिधि में कुल सात वार्ड हैं, जिसमें भवनों की संख्या सैकड़ों में है. इसके अतिरिक्त बिजली बोर्ड सहित जल शक्ति विभाग व लोक निर्माण विभाग (Jal Shakti Department and Public Works Department in karsog) की मनमानी पर नगर पंचायत ने शिकंजा कस दिया है. नए आदेशों के मुताबिक इन तीनों विभागों को नगर पंचायत परिधि में कोई भी विकास कार्य (Development work in Mandi) शुरू करने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा. ताकि विकास कार्यों को लेकर बीच में कोई अड़ंगा न पड़े.