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मंडी बस हादसा: HRTC के प्रबंध निदेशक ने घर जाकर नंद किशोर की पत्नी को दिया नियुक्ति पत्र

मृतक चालक नंद किशोर की (mandi road accident) पत्नी चिंता देवी को एचआरटीसी ने सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया है. एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने मृतक की पत्नी को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया. मृतक चालक की पत्नी को अनुकंपा आधार पर नहीं, बल्कि एचआरटीसी की खास पॉलिसी की वजह से इतने कम समय में नौकरी दे पाना संभव हुआ है.

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Published : Apr 12, 2022, 8:26 AM IST

Updated : Apr 12, 2022, 9:20 AM IST

MANDI ROAD ACCIDENT UPDATE
मंडी बस हादसा अपडेट

मंडी: पंडोह बस हादसे में 39 सवारियों की (mandi road accident) जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहूति देने वाले चालक नंद किशोर की पत्नी को एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार (hrtc managing director sandeep kumar) ने घर जाकर नियुक्ति पत्र दिया. मुख्यमंत्री के आदेश पर एचआरटीसी ने एक दिन में फाइल को पास किया था. नंद किशोर अनुबंध पर था. एचआरटीसी की 2018 में बनी विशेष नीति के तहत इतने कम समय में पहली बार किसी को नौकरी मिली है.

एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार शिमला से कोटली उपमंडल के डंढाल गांव पहुंचे और मृतक की पत्नी को यह नियुक्ति पत्र (hrtc gave joining letter to nandkishore wife) प्रदान किया. उन्होंने बताया कि नंद किशोर (hrtc managing director on nandkishore) के परिवार को अभी तक 2 लाख 5 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई है. जिसमें निगम की तरफ से 1 लाख 25 हजार, एचआरटीसी परिवार की तरफ से 55 हजार और परिवहन मंत्री की तरफ से 25 हजार की आर्थिक मदद शामिल है. उन्होंने बताया कि निगम की तरफ से भविष्य में भी परिवार को हर संभव मदद की जाएगी.

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संदीप कुमार ने बताया कि हादसे में घायल बस कंडक्टर निशांत का पीजीआई चंडीगढ़ (bus conductor nishant admit pgi chandigarh) में इलाज चल रहा है. प्रदेश सरकार तथा परिवहन निगम उनका पूरा ध्यान रख रहा है. निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने 55 हजार रुपये की राशि परिचालक के इलाज के लिए मुहैया कराई है. चंडीगढ़ में निगम के स्टाफ को प्रभावित परिवार को जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता मुहैया करवाने के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस संदर्भ में फैलाई जा रही अफवाहों को पूरी तरह से खारिज किया. नंद किशोर के परिजनों ने राज्य सरकार और एचआरटीसी का आभार जताया है.

बता दें कि मृतक चालक की पत्नी को अनुकंपा आधार पर नहीं, बल्कि एचआरटीसी की खास पॉलिसी की वजह से इतने कम समय में नौकरी दे पाना संभव हुआ है. एचआरटीसी के निदेशक मंडल ने 18 दिसंबर 2021 को फैटल नान फैटल पॉलिसी बनाई थी. इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता पर तीन माह के अंदर नौकरी देने का प्रावधान है. इसमें आय सीमा का नियम नहीं है. नौकरी के लिए पद खाली होने का भी इंतजार नहीं किया जाएगा. इस पॉलिसी में एचआरटीसी के अनुबंध और डेली वेज समेत सभी कर्मचारियों को कवर किया गया है.

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Last Updated : Apr 12, 2022, 9:20 AM IST

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