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SUDERNAGAR: बिना बिल के कबाड़ ले जाने पर लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना - आबकारी विभाग सुंदरनगर

सुंदरनगर में एक व्यक्ति पर बिना बिल के कबाड़ ले जाने पर आबकारी विभाग ने 1 लाख 51 हजार 370 रुपये का जुर्माना लगाया (Fine for carring Junk in Sundernagar) है. दरअसल आबकारी विभाग ने पंजाब के गोविंदगढ़ जा रहे आयरन के कबाड़ से भरे ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया. चेकिंग करने पर उसमें करीब सवा लाख रुपये की कीमत का आयरन का कबाड़ पाया गया. जब व्यक्ति कबाड़ के आवश्यक कागज नहीं दिखा पाया, तो विभान ने व्यक्ति से डेढ़ लाख का जुर्माना वसूला. जिसके बाद उसे आगे जाने की इजाजत दी गई.

Fine for carring Junk in Sundernagar
सुंदरनगर में चोरी के मामले.

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Published : Mar 4, 2022, 9:17 PM IST

सुंदरनगर/मंडी: सुंदरनगर में एक व्यक्ति पर बिना बिल के कबाड़ ले जाने पर आबकारी विभाग ने 1 लाख 51 हजार 370 रुपये का जुर्माना लगाया (Fine for carring Junk in Sundernagar) है. दरअसल सुंदरनगर आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ललित पोसवाल, सहायक अधिकारी स्वराज ठाकुर के साथ हराबाग में रूटीन चेकिंग पर थे. इसी दौरान नेरचौक से पंजाब के गोविंदगढ़ जा रहे आयरन के कबाड़ से भरे ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया. चेकिंग करने पर उसमें करीब सवा लाख रुपये की कीमत का आयरन का कबाड़ पाया गया.

ट्रक में चालक सहित बैठे व्यक्ति से अधिकारियों (Excise Department Sudernagar) ने लाखों की कीमत के इस कबाड़ को ले जाने के लिए जब बिल मांगा, तो वह आनाकानी करने लगे. काफी देर के बाद भी व्यक्ति इस कबाड़ को ले जाने के लिए कोई आवश्यक कागज नहीं दिखा पाया. इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए तुरंत सामान का आंकलन कर मौके पर ही चालक से करीब डेढ़ लाख की जुर्माना राशि वसूल की. इसके बाद ट्रक को आगे जाने की इजाजत दी गई. सहायक आयुक्त ललित पोसवाल ने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर ऐसी कार्रवाइ की जाती है.

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