मंडी:मंगलवार को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो) मंडी ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के (Mandi Court Decision)आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म का यह मामला वर्ष 2020 का है.मिली जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2020 को नाबालिग की मां ने बल्ह थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने पिता संजय कुमार पर बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे.
बल्ह थाने में हुआ था मामला दर्ज:बल्ह थाना की टीम ने आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 व पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में दायर किया. इस मामले का प्रारंभिक अन्वेषण उपनिरीक्षक नोख राम द्वारा किया गया.