सुंदरनगर: आबकारी एवं कराधान विभाग ने बिना बिल और आवश्यक कागजों के न होने के चलते प्रेशर कुकर बेचने वाले एक व्यापारी से 13 हजार 40 रुपये का जुर्माना वसूला है. विभाग ने ये कार्रवाई जीएसटी एक्ट के तहत की है.
मिली जानकारी के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त ललित पोसवाल के नेतृत्व में आबकारी अधिकारी हंसराज वर्मा, रितेश कटोच और कर्मचारी जगदीश चंद की टीम सलापड़ में वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी बीच बिलासपुर से सुंदरनगर जा रही एक वैन को तलाशी के लिए रोका गया. तभी जांच के दौरान वाहन में करीब 40 हजार रुपये की कीमत के प्रेशर कुकर पाए गए.
व्यक्ति प्रेशर कुकर की सप्लाई सुंदरनगर के क्षेत्रों में करने जा रहा था. वहीं, जब व्यक्ति से इन प्रेशर कुकर के बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, तो वो कोई भी दस्तावेज आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम को नहीं दिखा पाया.
सहायक आयुक्त ललित पोसवाल ने बताया कि सलापड़ में वाहनों की चेकिंग के दौरान बिना बिल के प्रेशर कुकर बेचने वाले एक व्यक्ति के वाहन को रोककर जीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करके 13 हजार 40 रुपये का जुर्माना वसूला गया है. उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति सुंदरनगर के क्षेत्रों में प्रेशर कुकर की सप्लाई करने जा रहा था, तभी ये कार्रवाई की गई.
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