मंडी: हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए अब लाइसेंस होना अनिवार्य (drone license mandatory in Himachal) किया गया है. बिना लाइसेंस प्रदेश में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है. प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर में खुलने जा रहे ड्रोन स्कूल में बाकायदा इसका कोर्स करवाया जाएगा. कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद इसका शुभारंभ किया जाएगा. यह जानकारी प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने (Ramlal Markandey on drone license) दी है.
रामलाल मार्कंडेय ने मंडी के सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांगड़ा के शाहपुर आईटीआई में (Drone school opening in Shahpur) सरकार ड्रोन स्कूल शुरु करने जा रही है. विधानसभा में इसके लिए एक्ट पास किया है और केबिनेट से भी इसे अप्रूवल मिल चुकी है. बिना लाइसेंस के प्रदेश में कहीं भी ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. शाहपुर आईटीआई में शुरु होने जा रहे इस ड्रोन स्कूल में दसवीं पास कोई भी व्यक्ति 7 दिनों तक चलने वाले इस कोर्स के लिए प्रवेश ले सकता है. पूरी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद कोर्स के लिए फीस को फाइनल किया जाएगा.