मंडी:विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुराचार के दोषी आरोपी पिता को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 03 मई 2020 को पीड़िता (13 वर्ष) की मां ने सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान और पीड़िता के साथ पुलिस थाना करसोग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कि पीड़िता 02 मई 2020 को अपनी सहेली के साथ खेलने गयी थी. तभी पीड़िता की मां को खबर मिली की पीड़िता रो रही है, जिस पर पीड़िता की मां ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया.
लेकिन पीड़िता की सहेली ने बताया कि पीड़िता ने उसके साथ यह बात सांझा की थी कि जब पीड़िता की मां घर में नहीं होती है तो उसका पिता उसके साथ दुराचार करता है और ऐसा वह 3-4 साल से करता आ रहा है. जब पीड़िता की मां ने (Father accused of molesting minor daughter) अपनी बेटी को प्यार से पूछा तो बेटी ने भी अपनी मां को उसके साथ दुराचार होने की बात बताई. वहीं, यह भी बताया कि 27 अप्रैल 2020 को भी उसके पिता ने उसके साथ दुराचार किया था और धमकी दी थी कि यदि इस बारे में किसी को भी बताया तो वह पीड़िता को जान से मार देगा. पीड़िता की मां के उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ अभियोग 71/2020 दर्ज हुआ.