मंडी:जिले के उपमंडल सुंदरनगर में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोष में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडी पंकज शर्मा की विशेष पॉक्सो अदालत ने 10 वर्ष कठोर कारावास व पॉक्सो अधिनियम में सात साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर दोनों धाराओं में 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि न भरने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों सजा एक साथ चलेंगी. अदालत के फैसले से पीड़िता को करीब साढ़े 6 साल बाद न्याय मिला है. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में अदालत के समक्ष 22 गवाह पेश किए गए थे.
जिला उप न्यायवादी कपिल मोहन के अनुसार पीड़िता सुंदरनगर के एक संस्थान में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी. रोजाना की तरह 23 फरवरी 2015 को वह घर से संस्थान जाने के लिए निकली थी. बस छूटने के कारण वह पैदल सुंदरनगर की तरफ जा रही थी इसी दौरान अमित उर्फ मुकेश कुमार निवासी डैहर बाइक पर आया. बाइक रोकने के बाद उसने सुंदरनगर छोड़ने की बात कही. पीड़िता ने मना किया जिसके बाद दोषी ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया.